HC JUDGMENT – पत्नी के कहने पर पति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं या नहीं, हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए


यदि पत्नी पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक विवाद चल रहा है तो क्या पत्नी अपने पति का बैंक अकाउंट फ्रीज करवा सकती है। क्या बैंक पत्नी के कहने पर पति का बैंक अकाउंट फ्री कर सकता है। इस विवाद का निपटारा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा किया गया। 

Rajeev Kumar Arora Vs Kotak Mahindra Bank

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजीव कुमार अरोड़ा का अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद हो गया। उनकी पत्नी उनकी कंपनी में 41.14% शेयर होल्डर थी। उसने अपने पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई और कोटक महिंद्रा बैंक को पत्र लिखा कि जब तक विवाद का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक कंपनी के खाते को फ्रीज कर दिया जाए। बैंक ने कंपनी के खाते को फ्रीज कर दिया और कंपनी के डायरेक्टर राजीव कुमार को परामर्श दिया के पहले वह अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद का निपटारा करें। 

राजीव कुमार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोटक महिंद्रा बैंक को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। बैंक ने अपनी दलील में कहा कि, वह एक प्राइवेट बैंक है और यदि कंपनी के खाते में संदेह की स्थिति बनती है तो वह खाते से निकासी को प्रतिबंधित कर सकता है। 

हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22(3) के अनुसार बैंक एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है और खाताधारक द्वारा जमा कराए गए धन को वापस करने से इनकार नहीं कर सकता है। किसी भी बैंक खाते को केवल निर्धारित कानून के अंतर्गत ही प्रतिबंध किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि, किसी भी न्यायालय अथवा उसके सामान किसी दूसरी सरकारी संस्था ने बैंक को खाते पर पाबंदी लगाने का आदेश नहीं दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कंपनी के खाते से निकासी का आदेश दे दिया। 

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