MP Karmchari news – प्राथमिक शिक्षक सविता तिवारी विभागीय जांच में दोषी, सजा का निर्धारण


सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड हर्रई के आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में निवासरत छात्र की मृत्यु के कारण छात्रावास अधीक्षक श्रीमती सविता तिवारी (मूल पद-प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर, विभागीय राज्य में दोषी पाई जाने के बाद दंडित किया गया और इस मामले में उन्हें जितने भी समय तक निलंबित रखा गया उस निलंबन अवधि को मात्र पेंशन की गणना के लिए मान्य किया गया है। 

विभागीय जांच में सविता तिवारी को दोषी पाया गया

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड हर्रई के आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में निवासरत छात्र की मृत्यु के कारण छात्रावास अधीक्षक श्रीमती सविता तिवारी (मूल पद-प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर को कार्यालयीन आदेश 23 सितंबर 2023 द्वारा निलंबित किया जाकर कार्यालयीन पत्र 30 अक्टूबर 2023 एवं पत्र 04 दिसंबर 2023 द्वारा आरोप पत्र/अतिरिक्त आरोप आदि जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। प्राथमिक शिक्षक श्रीमती सविता तिवारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण कार्यालयीन आदेश 02 जनवरी 2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर विभागीय जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा 16 नवंबर 2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिक शिक्षक श्रीमती तिवारी पर लगाये गये आरोप सत्य प्रतिवेदित किये गये। 

मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 -V

प्राथमिक शिक्षक श्रीमती तिवारी को कार्यालयीन पत्र 14 जनवरी 2025 द्वारा विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। प्राथमिक शिक्षक श्रीमती तिवारी द्वारा 29 जनवरी 2025 को स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर के साथ ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपचारी कर्मचारी को लगाये गये आरोपों से मुक्त किया जा सके। 

विभागीय जांच में दोषी छात्रावास अधीक्षक को दंड प्रावधान

इसीलिये छात्रावास अधीक्षक श्रीमती तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (v) के तहत 03 (तीन) वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। इनके निलंबन अवधि को मात्र पेंशन की गणना के लिए मान्य किया गया है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक श्रीमती तिवारी को भविष्य में किसी भी छात्रावास/आश्रम में अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी निर्वहन के लिए अयोग्य घोषित किया जाकर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया।

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