HC ने निगम कमिश्नर ऑफिस में तालाबंदी के दिए आदेश, बुजुर्ग के घर की जमीन पर निकाल दिया था रास्ता, कुर्की के निर्देश के बाद पीड़ित को 4 लाख 20 हजार का किया भुगतान


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुआवजे के लिए 19 साल से भटक रहे बुजुर्ग को न्याय दिलाया है। जबलपुर HC ने नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस में तालाबंदी के निर्देश दिए। जिसके बाद निगम ने तत्काल पीड़ित को 4 लाख 20 हजार रुपए का भुगतान किया है। हाथीताल कालोनी में याचिकाकर्ता की जमीन का अधिग्रहण करने के मामले में यह फैसला सुनाया गया है।

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दरअसल, नगर निगम ने साल 2006 में सड़क बनाने के लिए बुजुर्ग दयाराम चौहान की जमीन का अधिग्रहण किया था और उस जगह पर सड़क निकाल दिया था। पीड़ित सालों तक मुआवजा के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे निगम ने पैसे नहीं दिए। उन्होंने इन सालों में कई वकील बदल लिए जो सिर्फ आश्वासन देते रहे। परेशान होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट से अपील की।

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हाईकोर्ट ने निगम को कई बार मुआवजा देने के निर्देश दिए। लेकिन उसकी ओर से लगातार अनदेखी की गई। जिसके बाद न्यायालय ने निगम कमिश्नर के ऑफिस में तालाबंदी कर कुर्की करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने तत्काल पीड़ित को 4 लाख 20 हजार का भुगतान कर दिया। 

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