सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी की बढ़ सकती है मुश्किलें: लोकायुक्त-ED के बाद पूछताछ के लिए IT ने दिया आवेदन, आज आएगा अदालत का फैसला


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथियों चेतन गौर, शरद जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, लोकायुक्त और ईडी के बाद अब आयकर विभाग ने पूछताछ के लिए आवेदन दिया है। इस पर आज अदालत का फैसला आएगा।

पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज हो गई है। बुधवार को इसकी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत को निरस्त कर दिया। सौरभ के वकील ने जमानत देने कोर्ट में तर्क रखा कि, उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पास से कोई जब्ती नहीं हुई। जांच एजेंसियों का वह पूरा सहयोग करेंगे। लिहाजा उन्हें जमानत दिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें: सौरभ शर्मा केस से जुड़े ED अफसरों के तबादले पर सियासत: कांग्रेस ने कहा- जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर आरोपियों को बचा रही सरकार, BJP का पलटवार

सरकारी वकील ने एडवोकेट के तर्कों पर कटाक्ष करते हुए जमानत का विरोध किया। वहीं कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत को निरस्त कर दिया। अपर जिला सत्र न्यायधीश सचिन घोष ने ईडी केस में सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज की है।

ये भी पढ़ें: Saurabh Sharma Case: ED कोर्ट में धनकुबेर कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज, सौरभ के वकील ने दिया ये तर्क

आपको बता दें कि सौरभ शर्मा की जमानत याचिका लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय दोनों जगह से खारिज हो चुकी हैं। वहीं अब आयकर विभाग ने 52 किलो सोना और नगदी के संबंध में पूछताछ के लिए आवेदन दिया है। जिससे सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *