बड़ा फैसला: UPSC में EWS को आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट, 9 बार परीक्षा देने का मिला मौका


ज्ञाना चंद्रा, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। HC ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में ईडब्ल्यूएस (EWS) को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग की तरह इन्हें भी 6 की जगह 9 अटेंप्ट की इजाजत दी जाएगी।

दरअसल, मध्य प्रदेश के मैहर के याचिकाकर्ता आदित्य पांडे ने सवाल उठाया है कि EWS आवेदकों को दूसरे आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में छूट और परीक्षा देने की संख्या में एक जैसा लाभ क्यों नहीं मिलता ? याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कोर्ट ने हाल ही में एक अन्य परीक्षा के संबंध में इसी तरह का आदेश जारी किया था, इसलिए याचिकाकर्ता के साथ ही EWS कोटे के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए।

इस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताई है। 14 फरवरी को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन की पीठ ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता व अन्य समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। यह भी कहा है कि बिना अनुमति इन उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित नहीं करें। आपको बता दें कि अभी ओबीसी को 3 साल की छूट तो एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *