MP सरकार ने जारी किया मां शारदा मंदिर संशोधित नियम: सतना के बजाय मैहर बना मुख्यालय, लोग जिले में ही करा सकेंगे सभी प्रशासनिक कामकाज


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में मां शारदा मंदिर संशोधित अधिनियम सरकार ने जारी कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में बजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है. अब मध्य प्रदेश में मां शारदा मंदिर के तहत सभी अधिकार मैहर जिले में ही आएंगे. सतना जिले में अभी तक प्रशासनिक और न्यायिक मामले आते थे. सरकार ने नया जिला बनाने के साथ-साथ मैहर में सभी अधिकार प्रशासनिक और कामकाजी संबंधी विषयों को लेकर संशोधन नियम जारी किया है.

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इसके मुताबिक पहले जो काम सतना जिले में होते थे. अब वह मैहर जिले में लोग आसानी से कर सकेंगे. प्रशासनिक कार्य क्षेत्र को भी मैहर में सीमित कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने कुछ दिनों पहले ही फैसला किया था. अब राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

नए संशोधित नियम से यह होगा फायदा

नए नियम जारी करने के साथ ही लोगों के लिए आसानी होगी. वह सतना जाने के बजाय मैहर में ही अपने लोक सेवा और प्रशासनिक कामकाजों को निपट सकेंगे. यानी कि मैहर को अलग जिला घोषित करने के साथ-साथ सरकार ने उसकी सीमाएं भी तय कर दी है. पिछले दिनों ही जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की थी. मां शारदा मंदिर प्रबंधन भी सतना के भरोसे नहीं रहेगा. अब इसका मुख्यालय भी सरकार ने मैहर कर दिया है.

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