भोपाल में धारा 144 लागू: पोलिंग बूथ के पास 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, नारेबाजी और जुलूस निकालने पर रोक


शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए तैयारियां तेज हो गई है। थर्ड फेस में प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है। जिसमें भोपाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इसे देखते हुए राजधानी के पोलिंग बथों के आसपास धारा 144 लागू की गई है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है।

राजधानी भोपाल में मतदान की तैयारी जारी है। शहर के 2034 पोलिंग बूथ के आसपास धारा 144 लागू की गई है। बूथ के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं नारेबाजी और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। भोपाल लोकसभा में 464 संवेदनशील केंद्र और अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या 46 है। आदेश में 5 मई की शाम तक लोकसभा क्षेत्र से बाहरी व्यक्तियों ( सिर्फ लोकसभा के मतदाता रहेंगे) का भी जिक्र किया गया है।

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आपको बता दें कि एमपी में तीसरे फेस के लिए 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। जिसमें, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, सागर और बैतूल लोकसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 127 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे अधिक भोपाल में 22 तो वहीं सबसे कम भिंड में 7 उम्मीदवार है। जबकि ग्वालियर में 19, राजगढ़ में 15, गुना में 15, मुरैना में 15, विदिशा में 13, सागर में 13 और बैतूल में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सभी सीटों पर मंगलवार, 7 मई को वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को मतगणना होगी।

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