BHOPAL NEWS – मंत्रालय के कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण जमा करने के आदेश


मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित वल्लभ भवन मंत्रालय के सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण दिनांक 31 जनवरी 2025 तक जमा करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। 

मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 – कर्मचारी की संपत्ति का विवरण

पत्र में लिखा है कि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को प्रतिवर्ष माह जनवरी में अचल सम्पति के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश है। उपरोक्त नियमों के पालन में निर्देशानुसार, निर्देशित किया जाता है कि मंत्रालय सेवा के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण पत्रक वर्ष 2024 (दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक) की स्थिति में दिनांक 31.01.2025 तक Online अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में यदि कठिनाई आती है तो NIC E-OFFICE PMU टीम मेंबर से टाटा नंबर 2423 से संपर्क करें। 

यह पत्र, जयेन्द्र कुमार विजयवत उप सचिव (स्थापना) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त तृतीय श्रेणी मंत्रालयीन शासकीय सेवक (सहा. अनु. अधि. सहा. ग्रेड-2, सहा. ग्रेड-3, निज सहायक, शीघ्रलेखक, स्टेनोटायपिस्ट एवं तकनीकी संवर्ग एवं मंत्री स्थापना में पदस्थ समस्त मंत्रालयीन तृतीय श्रेणी शासकीय सेवक) मंत्रालय, वल्ल्भ भवन भोपाल के नाम जारी किया गया है। 

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