KATJU HOSPITAL BHOPAL – डॉ सुनंदा जैन सहित पांच के खिलाफ FIR, महिला मरीज की मौत


Dr KAILASHNATH KATJU HOSPITAL, BHOPAL में 7 महीने पहले एक महिला मरीज की मृत्यु के बाद, न्यायालय के आदेश पर टीटी नगर पुलिस थाने में डॉक्टर सुनंदा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ; कर्नल पीके सिंह, अस्पताल के अधीक्षक; डॉ. केलू ग्रेवाल, मेडिकल ऑफिसर, मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट जीएमसी, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। सीएमएचओ एवं भोपाल कलेक्टर ने इस मामले में पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की थी। 

एनेस्थीसिया के बिना ही महिला का ऑपरेशन कर दिया

पीड़ित परिवार की अधिवक्ता श्री ने बताया कि लंबी जद्दोजहद के बाद यह एफआईआर हुई है। प्राइवेट पिटीशन पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर पाया कि यह मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। महिला को एनेस्थीसिया दिए बिना ओटी में लेकर गए। वहां उन्हें 1 सेमी का चीरा लगाया। इससे लापरवाही साबित होती है। वह 10 बजे पूरी तरह से स्वस्थ थीं। ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि है वह कोलेप्स हो गई। अभी तक की जानकारी में पाया गया है कि उस समय अस्पताल में दो दो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ थे। मगर ओटी में एक भी नहीं गया था। यह आईएमए की गाइडलाइन का उल्लंघन है।

पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी ने मदद नहीं की

मामला 14 मई 2024 का है। सिवनी मालवा निवासी रीना गौर (38 वर्ष) नसबंदी ऑपरेशन के लिए काटजू अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 20 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। रीना के पति अविनाश गौर के मुताबिक ऑपरेशन से पहले रीना पूरी तरह स्वस्थ थी। जब उसे थिएटर से बाहर लाया गया तो उसका पेट फूला हुआ था। डॉक्टरों और स्टाफ ने गलत जानकारी दी और कहा कि ऑपरेशन के दौरान अटैक आने से रीना की मौत हुई है। उस समय मुझसे कई तरह के पेपर भी दबाव बनवाकर साइन करवाए गए। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए मना कर दिया। बाद में बहुत जोर लगाने के बाद बॉडी का पोस्टमॉर्टम हुआ। जिसमें हमने विसरा प्रिजर्व करने की मांग की। वह भी पुलिस और डॉक्टर ने नहीं किए। अविनाश ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की थी। जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिला तो न्यायालय में प्राइवेट पेंशन दाखिल की। न्यायालय ने माना है कि, इस मामले में विस्तार पूर्वक जांच होनी चाहिए।

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