पूर्व मंत्री के पोते को 2 साल की सजा: कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ कर तलवार लेकर घर के बाहर किया था हंगामा, कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना 


एसआर रघुवंशी, गुना। मध्य प्रदेश की गुना कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को 2 साल सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें साल 2019 के एक केस को लेकर सुनाई गई है। जिसमें विवेक द्वारा एक कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ कर तेजाब फेंखने धमकी देने और उसके घर पर तलवार से हमला करने का आरोप था। कोर्ट ने विवेक को दोषी मानते हुए उसे 2 साल की सजा और 4500 रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया था जिसमे विवेक का जुर्म कैद था।मामले की सुनवाई JMSC ऋतुश्री गुप्ता की कोर्ट में हुई। युवती की ओर से एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा का आदेश दिया। 

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ये है पूरा मामला 

घटना 6 अप्रैल 2019 की है।19 वर्षीय युवती ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अप्रैल को परीक्षा देकर लौटते समय विवेक जाटव ने तेलघानी के पास रास्ता रोककर उसे परेशान किया। युवती के बात करने से मना करने पर उसने एसिड फेंकने और फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद 5 अप्रैल की रात आरोपी तलवार लेकर युवती के घर पहुंच गया। उसने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसके दादा विधायक हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, गाली गलौज और धमकी की धाराओं में FIR दर्ज की। 

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हालांकि शुरू में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद युवती ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस ने सिर्फ तीन दिनों में जांच पूरी कर चालान पेश कर दिया था। इस फैसले के बाद, एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने कहा कि यह सजा उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कानून से बचने की कोशिश करते हैं।

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