अनुपम राजन और निशांत वरवड़े IAS के खिलाफ वारंट जारी
मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के पद की तरफ बढ़ रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन एवं कमिश्नर निशांत बरबड़े के खिलाफ मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा वारंटी कर दिए गए हैं। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह दोनों आईएएस अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को मानव अधिकार आयोग के सामने प्रस्तुत करें।
आयोग ने राजन और वरवड़े से रिपोर्ट मांगी थी
मोतीलाल विज्ञान कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर कैलाश त्यागी ने अर्जित अवकाश (एलटीसी) की राशि रोकने की शिकायत आयोग में की थी। उन्होंने कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई और अपनी राशि ब्याज सहित दिलाने की मांग की थी। आयोग ने इस मामले में अनुपम राजन और निशांत वरवड़े से रिपोर्ट मांगी। कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके चलते आयोग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
वरवड़े के खिलाफ दूसरा वारंट भी जारी
महिला स्पोर्ट्स अफसर के मामले में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर आयोग ने कमिश्नर उच्च शिक्षा निशांत वरवड़े के खिलाफ 5000 रुपए का दूसरा जमानती वारंट भी जारी किया है। उन्हें 22 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने को कहा गया है।
एक महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर ने अपने कॉलेज के प्राचार्य पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप लगाया था। इस मामले में भी आयोग ने निशांत वरवड़े से रिपोर्ट मांगी थी। कई नोटिस भेजने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी गई, इसलिए आयोग ने वरवड़े के खिलाफ दूसरा वारंट जारी कर दिया है।
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