MP SCHOOL SHIKSHA – अतिशेष में पति-पत्नी को अलग क्यों कर दिया, हाई कोर्ट ने पूछा


जबलपुर से हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय से पूछा है कि अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में पति-पत्नी को अलग क्यों कर दिया जबकि, मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार दंपति को यथा संभव एक ही स्थान पर पोस्टिंग दी जानी चाहिए। 

हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था

यह मामला सागर जिले का है। सागर जिले में अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। माध्यमिक विद्यालय कर्रापुर जिला सागर में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक (गणित) हेमचंद्र जैन जिनको अतिशेष करके दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को कर्रापुर से झगड़ी कर दिया। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो न्यायालय ने शिक्षक को विभागीय प्रक्रिया के तहत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया और डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह अभ्यावेदन का नियमों के अनुसार निराकरण करें। स्थिति स्पष्ट थी। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था परंतु दिनांक 6 नवंबर 2024 को, माध्यमिक शिक्षक हेमचंद्र जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन निरस्त कर दिया गया। 

माध्यमिक शिक्षक हेमचंद्र जैन को हाईकोर्ट में दोबारा रिट याचिका दाखिल करनी पड़ी। उच्च न्यायालय को बताया गया कि, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी हुई अतिशेष शिक्षकों की सूची में उनका नाम नहीं है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से उनका नाम जोड़ दिया गया है। जबरन काउंसलिंग में बुलाकर विकल्प भरवाया गया। ऐसा न करने पर प्रशासनिक ट्रांसफर, वेतन रोकने की धमकी दी गई। तब प्रार्थी ने विकल्प भरा। पत्नी श्रीमती रश्मि जैन शासकीय शिक्षक है, जो पास में करवाना में पदस्थ है। मध्य प्रदेश शासन की पॉलिसी कंडिका 3.1.2. के तहत पति-पत्नी का लाभ नहीं दिया गया। पोर्टल पर अतिशेष में नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा, फिर क्यों अतिशेष ट्रांसफर और अभ्यावेदन निरस्त किया। 

इस बार हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए शिक्षक का ट्रांसफर स्थगित कर दिया और नोटिस जारी करके सागर के जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा है कि उन्होंने इस प्रकार दुर्भावनापूर्वक ट्रांसफर क्यों किया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की।

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