सीएम राइज स्कूल के अतिशेष शिक्षक का युक्तियुक्तकरण कैसे होगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के अधिशेष का निर्धारण और युक्तियुक्तकरण कैसे होगा। इस बात का फैसला अब जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में होगा। सागर जिले के एक शिक्षक ने सिस्टम को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने उसके युक्तियुक्तकरण (ट्रांसफर) आदेश को स्थगित कर दिया है और अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए सभी पक्षों को आमंत्रित किया है।
हितेश प्रजापति बनाम स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन विवाद
श्री हितेश प्रजापति, सीएम राइज, एमएलबी गर्ल्स, सागर क्रमांक एक में पदस्थ थे। श्री प्रजापति को इतिहास विषय से अतिशेष घोषित कर दबाव पूर्वक काउंसिलिंग के समय विकल्प लेकर दिनांक 04/10/24 को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स शाहपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। अतिशेष विवाद के समाधान हेतु गठित समिति द्वारा भी श्री प्रजापति का अभ्यावेदन दिनांक 11/11/24 निरस्त कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता शिक्षक के वकील की दलील
श्री हितेश प्रजापति द्वारा ट्रांसफर आदेश दिनांक 04/10/24 एवं संयुक्त संचालक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी आदेश दिनांक को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। श्री प्रजापति की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ को बहस के दौरान बताया कि श्री प्रजापति का ट्रांसफर पूर्ण रूप से अवैध है। दलील देते हुए कोर्ट को बताया कि, सीएम राइज में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर विशेष प्रावधानों से शासित होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सीएम राइज स्कूल्स के लिए जारी सेट अप के अनुसार, हॉयर सेकेंडरी स्कूल नौ से 12 में इतिहास विषय के 160 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर, दो पद स्वीकृत हैं। सी एम राइज एम एल बी गर्ल नंबर 1 में इतिहास में 160 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। अतः सी एम राइज के सेट अप के अनुसार, श्री प्रजापति अतिशेष नहीं हैं। इसके अलावा, सी एम राइज में पदस्थ शिक्षकों का ट्रांसफर, उसी श्रेणी की स्कूल में होना चाहिए, ऐसा प्रावधान हैं।
हाई कोर्ट द्वारा आदेश स्थगित सुनवाई शुरू
विस्तृत बहस और सुनवाई के बाद, कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश दिनांक 04/10/24 एवं संयुक्त संचालक की समिति द्वारा जारी आदेश दिनांक 11/11/24 को स्टे कर दिया है। श्री हितेश प्रजापति सीएम राइज, एमएलबी गर्ल्स नंबर एक में पदस्थ रहेंगे। विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिका कर्ता शिक्षक की ओर से हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की।
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