BNS 78, IPC 509 – पत्र, ईमेल, मैसेज अथवा चैट बॉक्स में किसी महिला के लिए अपशब्द लिखना, कितना गंभीर अपराध पढ़िए


किसी भी महिला के बारे मे सार्वजनिक रूप से अपशब्द बोलना या उसे अपमानित करना करना भारतीय दण्ड संहिता, एवं नए कानून भारतीय न्याय संहिता में अपराध होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को पत्र में अथवा ईमेल द्वारा अथवा व्हाट्सएप आदि किसी भी प्रकार की मेसेज सर्विस द्वारा अथवा इंस्टाग्राम आदि किसी भी प्रकार के चैट बॉक्स में अपशब्द लिखता है, तो क्या इसे भी अपराध माना जाएगा और यदि हां तो यह कितना गंभीर अपराध है। जानिए इससे संबंधित एक महत्त्वपूर्ण जजमेंट:-

सम्राट बनाम तारकदास गुप्ता मामले मे आरोपी एक ग्रेजुएट व्यक्ति था। उसने एक बन्द लिफाफे में कुछ अश्लील बा बातें लिखकर नर्स को पोस्ट द्वारा भेजी, आरोपी का नर्स से कोई परिचय नहीं था। न्यायालय ने आरोपी को धारा 509 के अंतर्गत दोषी घोषित करते हुए कहा कि अश्लील संदेश लिफाफे में बंद किया था और वह उस नर्स के प्रति जिसके नाम से पत्र भेजा गया था, अश्लील प्रदर्शन माना जाएगा जिससे नर्स की लज्जा का अनादर हुआ था।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 78 or Indian Penal Code Section 509 Provision of punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। अतः अगर किसी महिला के साथ ये अपराध होता है तो वह इसकी एफआईआर डायरेक्ट थाने में दर्ज करवा सकती है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यदि पुलिस, पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी डायरेक्ट इस अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

  • यह अपराध शमनीय होते हैं अर्थात न्यायालय की आज्ञा से इस अपराध में आरोपी पीड़ित व्यक्ति से समझोता कर सकता है। 

डिस्क्लेमर – यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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