मध्यप्रदेश किराएदारी अधिनियम का नया का ड्राफ्ट तैयार, पढ़िए नए कानून में क्या बदल जाएगा
मध्य प्रदेश किराएदार अधिनियम अथवा मध्य प्रदेश किराएदारी अधिनियम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की ओर से सहमति मिल गई है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद लागू हो जाएगा। पढ़िए इस नए कानून में क्या बदल जाएगा।
Madhya Pradesh Tenancy Act NEW
- रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर लेकर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते।
- यदि रेजिडेंशियल इलाके में मकान किराए पर लेकर उसमें व्यावसायिक गतिविधि करनी है तो एग्रीमेंट में उल्लेख करना होगा और सिक्योरिटी डिपाजिट बनी 6 महीने के किराए के बराबर होगी।
- किराएदार किसी भी मकान या दुकान को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर नहीं दे सकता है।
- किराएदार किसी मकान या दुकान में कोई पार्टनर नहीं रख सकता है।
- बिना अनुबंध के मकान मालिक किरायेदार नहीं रख पाएंगे।
- निर्धारित अवधि के बाद मकान खाली करना होगा।
- एग्रीमेंट खत्म होते ही किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो उसे पहले दो माह में दोगुना और तीसरे महीने से चार गुना किराया देना होगा।
- शिकायत मिलने पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
- मकान मालिक किरायेदार को तंग नहीं कर सकेगा।
- आवश्यक सेवाएं बाधित करने पर मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- किरायेदार किराया बढ़ोतरी से इन्कार कर सकता है।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान किरायेदार से मकान खाली नहीं कराया जाएगा।
- किरायेदार की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को रहने का अधिकार होगा।
- मकान मालिक को बिना सूचना परिसर में प्रवेश का अधिकार नहीं।
- किराया प्राधिकारी डिप्टी कलेक्टर से कम स्तर का नहीं होगा।
- यह अधिनियम केवल शहरी क्षेत्र में लागू होगा।
- प्रॉपर्टी एजेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न न्यायालय में मकान मालिक और किराएदारों के बीच के विवादों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार ने निर्धारित किया है कि ज्यादातर विवाद कलेक्टर लेवल पर ही सॉल्व हो जानी चाहिए। इसीलिए नया अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
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