SIGHT CARE EYE HOSPITAL GWALIOR के दो डॉक्टरों पर एक लाख का जुर्माना
साइट केयर आई हॉस्पिटल के डॉ. सुनील शर्मा व डॉ. अदिति शर्मा को मरीज के इलाज में लापरवाही का दोष घोषित करते हुए ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि वह पीड़ित मरीज को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति, ₹10000 मानसिक प्रताड़ना एवं वकील और कोर्ट की फीस अदा करें। 70 साल के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मामला दाखिल किया था।
आंख का ऑपरेशन कराया तो दिखाना बंद हो गया
दरअसल सेवा निवृत्त डिप्टी कमांडेंट विश्वनाथ दुबे (76वर्ष) ने साइट केयर आई हॉस्पिटल के डॉ. सुनील शर्मा व डॉ. अदिति शर्मा से 27 अप्रैल 2022 को दाहिनी आंख का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन व इलाज में 20 हजार रुपए का खर्च आया था। ऑपरेशन के बाद दुबे की आंख की रोशनी कम होने लगी। इस पर उन्होंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर सुनील ने कहा था कि दवा डालते रहो, दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन उनकी आंख की रोशनी दिन पर दिन और कम होती चली गई और दिखाई देना पूरी तरह से बंद हाे गया।
डॉक्टर ने इलाज के पर्चे भी नहीं दिए
9 जनवरी 2023 को डॉक्टर ने उन्हें बताया की अब आपकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। डॉक्टर से इलाज के पर्चे मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। जो बिल मौजूद थे, उनके आधार पर नोटिस भेजा गया। डॉक्टर ने ब्लड शुगर व हाई ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) की शिकायत को आंख की रोशनी जाने का कारण बताया। जिस पर फरियादी विश्वनाथ दुबे ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। फोरम के नोटिस पर डॉक्टर ने जवाब दिया।
उपभोक्ता फोरम में डॉक्टरों की दलील
उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के दौरान डॉ. सुनील शर्मा व डॉ. अदिति शर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही नहीं बरती गई हैं। निर्धारित अवधि के भीतर फोरम में परिवाद दायर नहीं किया है। परिवादी ने अस्पताल को पार्टी नहीं बनाया बल्कि डॉक्टर को पार्टी बनाया है। पर्चों में यह साबित नहीं किया कि किस प्रकार की लापरवाही से परिवादी की आंख की रोशनी गई है। परिवादी ने दाहिनी आंख में खुजली व एलर्जी की समस्या बताई थी। परिवादी को दाहिनी आंख में काले पानी की समस्या नहीं थी। 19 जुलाई 2021 को लैंस की सफाई की गई थी। जब ग्लूकोमा की दवा लेने की सलाह दी गई। इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की हैं।
Dr. SUNIL SHARMA, Dr ADITI SHARMA GWALIOR दोषी घोषित
ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि ऑपरेशन व इलाज में लापरवाही बरती गई है। इसलिए 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाए। क्षतिपूर्ति की राशि दोनों डॉक्टर को आधी-आधी देनी होगी। विनम्र अनुरोध 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।