बकाया वसूली की ब्रिस्क योजनाः बैंक की तरह बकाया बिजली बिल की वसूली भी करेंगे तहसीलदार, परिसर सील और कुर्क करने का मिला अधिकार


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में करोड़ों रुपए के बकाया बिजली बिल वसूली के ब्रिस्क योजना (BRISC बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना) शुरू की गई है। योजना के तहत बैंक की तरह बिजली कंपनी के बिलों की वसूली भी अब तहसीलदार करेंगे। ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत जिले के कलेक्टर को बिजली बिल वसूली का जिम्मा सौंपा गया है।

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इसी कड़ी में कलेक्टर तहसीलदार से बिजली बिल की बकाया की वसूली कराएंगे। योजना के तहत बकाया दरों के परिसर सील और कुर्क करने का तहसीलदारों को अधिकार मिला है। ऐसे बड़े बकायादारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान, परिसर और मकान पर सीलबंद और कुर्की कार्रवाई भी कर सकेंगे। बता दें कि ग्वालियर जिले में करोड़ों रुपए उपभोक्ताओं पर बकाया है। गिर्द क्षेत्र में 850.36 करोड़ बकाया है। इसी तरह डबरा में 196 करोड रुपए बिजली की वसूली बकाया है। वहीं भितरवार में 212.77 करोड रुपए बकाया है।

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