‘दादी’ को उम्रकैद की सजाः 3 दिन की दूधमुंही बच्ची के साथ किया था ये काम, वजह जानकर खौल उठेगा खून


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। समाज में कन्या भ्रूण की हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति और उनकी उत्पत्ति रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के आरोपियों पर रहम नहीं किया जा सकता. इसलिए अपनी ही पोती की हत्या करने वाली दादी को विशेष न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार का अर्थ दंड भी लगाया है.

दरअसल, उपनगर ग्वालियर के गोलपाड़ा किला गेट पर रहने वाली अधेड़ महिला प्रेमलता चौहान पर अपनी ही पोती की हत्या का आरोप था. विशेष न्यायालय में उसके खिलाफ पुख्ता सबूतों को सही मानते हुए न्यायालय ने प्रेमलता चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है. प्रेमलता की पुत्रवधू काजल चौहान को डिलीवरी के लिए कमला राजा अस्पताल में इसी साल 23 मार्च को भर्ती कराया गया था. शाम को उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन यह नवजात बाएं हाथ से विकलांग थी. उसके कोहनी का निचला हिस्सा गायब था.

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एक तो कन्या ऊपर से विकलांग, यह बात नवजात की दादी प्रेमलता चौहान को सहन नहीं हुई. दो दिन बाद प्रेमलता ने तीन दिन की दूध मुंही अपनी ही पोती को सुलाने के बहाने उसकी मां से ले लिया और कंबल में लपेटकर गला दबाकर अस्पताल में ही उसकी हत्या कर दी. नवजात की मां काजल चौहान अपनी बेटी को मांगती रही, लेकिन सास ने उसे बेटी नहीं दी और जब दी तब वह मर चुकी थी. उसके गले पर चोट के निशान थे जो गला दबाने के बाद आए थे. काजल ने पूरी बात अपने मायके पक्ष के लोगों को बताई.

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इसके बाद कंपू पुलिस थाने में प्रेमलता के खिलाफ उसकी ही पुत्रवधू काजल ने अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया था. न्यायालय ने कहा कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति एक स्वस्थ्य समाज के लिए घातक है. ऐसे समाज के दुश्मनों के खिलाफ रहम करना कहीं से भी उचित नहीं है. सरकारी वकील ने भी प्रेमलता चौहान को अधिकतम सजा देने की मांग की थी. इस पर विशेष न्यायालय ने प्रेमलता चौहान को अपनी 3 दिन की दूध मुंही पोती की हत्या करने के अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. खास बात यह है कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है.

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