लापरवाही पर कलेक्टर की कार्रवाई: हितग्राही को अनुग्रह सहायता राशि का समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर CMO पर लगाया जुर्माना


इदरीश मोहम्मद ,पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना में निर्धारित समयावधि में अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान नहीं होने पर कलेक्टर ने कार्रवाई कर नपा सीएमओ पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद पर हितग्राही को अनुग्रह सहायता राशि का समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर सीएमओ शशिकपूर गढ़पाले पर जुर्माना लगाया है।

दरअसल, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने संचालित अनुग्रह सहायता योजना का लाभ भी हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रित को 30 दिन में देना अधिनियम में निर्धारित है। इसके लिए आवेदिका पन्नी बाई कुशवाहा ने लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से 22 जुलाई को आवेदन दिया था। जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना ने आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किया। जिसके कारण 5 सितंबर को आवेदन निरस्त हो गया। जबकि श्रम पदाधिकारी कार्यालय ने निकाय से जानकारी प्राप्त कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 23 अक्टूबर को प्रतिवेदित किया गया। जिसमें बताया गया की ई-केवायसी न होने के कारण लाभ दिया जाना संभव नहीं है।

पूर्व BJP विधायक पर लगे गंभीर आरोप: शासकीय कर्मचारी ने SP से लगाई न्याय की गुहार, जानें क्या है पूरा मामला 

इसके बाद श्रम विभाग ने आवेदिका की समग्र आईडी की जांच के दौरान पाया गया कि आवेदिका की पूर्व से ही ई-केवायसी पूरी है। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना के तहत पदाभिहित अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अनुग्रह सहायता आवेदन को बगैर किसी पर्याप्त व उपयुक्त कारण के निरस्त किया गया। जिससे आवेदिका को समय-सीमा में लाभ नहीं मिला। इसी को लेकर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सीएमओ पर अधिनियम की धारा 7(1) के तहत एकमुश्त राशि 500 रूपए का जुर्माना लगाया है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *