मालेगांव ब्लास्ट केस: पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने कहा- मामले में फाइनल बहस चल रही है और आरोपी का होना जरूरी
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर दूसरी बार जमानती वारंट जारी हुआ है। अदालत ने कहा कि मामले में फाइनल बहस चल रही है और आरोपी का कोर्ट में होना आवश्यक है।
दरअसल, प्रज्ञा ठाकुर बीते कुछ महीनों से मेडिकल के आधार पर अदालत में पेश नहीं हुई है। जिसके चलते मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फाइनल बहस चल रही है। इसलिए आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी है।
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आपको बता दें कि यह दूसरी बार जमानती वारंट जारी किया गया है। वारंटी की वैधता 13 नवंबर तक है। इसके पहले भी विशेष अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था। तब प्रज्ञा के वकील की तरफ से सेहत ठीक नहीं होने का हवाला दिया गया था। लेकिन खराब सेहत वाला मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट ने न मंजूर कर दिया था।
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गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मालेगांव उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए थे। फिलहाल इस मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रही है।
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