विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता का मामला: याचिका पर 90 दिन में नहीं हुआ कोई फैसला, अब कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। पार्टी अब निर्मला की सदस्यता को लेकर कानून लड़ाई लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका के 90 दिन पूरे होने के बाद कांग्रेस के पास कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। उमंग सिंघार ने सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई थी।
दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इसे लेकर उमंग सिंघार ने विधानसभा में आवेदन दिया था। विधानसभा सचिवालय ने नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया था।
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निर्मला ने हलफनामे की खबर को बताया था गलत
निर्मला सप्रे ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का दो बार जवाब नहीं दिया था। नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक सप्ताह का समय दिया था। निर्मला ने 10 अक्टूबर को बंद लिफाफे में उत्तर भेजा। इधर, बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होने पहुंचीं निर्मला सप्रे ने कहा था कि मैंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। न ही विधानसभा में किसी तरह का हलफनामा दिया है। मेरे हलफनामे की खबर गलत है। विधानसभा में जल्द पूरी स्थिति स्पष्ट करूंगी। मैं जनता की विधायक हूं और वे मेरे लिए प्रमुख हैं।
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निर्मला सप्रे किसकी ?
निर्मला ने यह भी कहा था कि न मैंने कांग्रेस छोड़ी है और न बीजेपी ज्वाइन की है। उनके इस बयान के बाद यह सवाल उठ रहे है कि आखिर वह किस पार्टी की है ? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने है। इधर, बीना विधानसभा उपचुनाव अधर में हैं। निर्मला सप्रे ने अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस दल बदल कानून के तहत इस्तीफे पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर 90 दिन में भी कोई फैसला नहीं हुआ। जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। सबूत के साथ कोर्ट में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी।
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