देश विरोधी नारे लगाने वाला अब देगा झंडे को सलामी: ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहने पर अरेस्ट शख्स को HC से सुनाई अनोखी सजा, 21 बार कहेगा ‘भारत माता की जय’


शब्बीर अहमद, भोपाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। रायसेन निवासी फैजान ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। ये मामला एमपी हाईकोर्ट पहुंचा जहां पर उसे इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा।

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दिग्विजय ने खोला मोर्चाः सोशल मीडिया पर रील के साथ किया पोस्ट

कोर्ट ने कहा कि फैजान को भोपाल के मिसरोद थाने में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि ये शर्तें फैजान में जिम्मेदारी की भावना और देश के प्रति गर्व पैदा करने के लिए रखी गई हैं। कोर्ट ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि ये भी देखा जाए कि युवक राष्ट्रीय ध्वज और नारे के संबंध में जमानत की शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं।

गुजरात केमिकल फैक्ट्री हादसे में MP के तीन मजदूरों की मौत: CM मोहन ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा     

दरअसल भोपाल के मिसरोद इलाके में फैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में फैजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फैजान का एक वीडियो भी पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हुए सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था, वहीं यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था। 

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *