मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिशेष शिक्षकों की गणना में सुधार के निर्देश दिए


हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग का निर्देशित किया गया है कि वह शिक्षकों को अतिशेष घोषित किए जाने वाले फॉर्मूले में सुधार करें। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, अतिरिक्त शिक्षक की जरूरत है, वहां पहले से पदस्थ कोई शिक्षक अतिशेष कैसे हो सकता है। 

कुंज बिहारी शर्मा बना मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग

श्री कुंज बिहारी शर्मा, उच्च माध्यामिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट नंबर एक में पदस्थ हैं। उन्हें अतिशेष की प्रक्रिया मे, अतिशेष घोषित कर दिया गया था। श्री शर्मा के द्वारा, अतिशेष सूची को, हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से पैरोकार उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष तर्क रखा कि, वर्ष 2019 में श्री शर्मा इतिहास पद के विरुद्ध, वेंकट नंबर एक सतना में स्थानांतरित होकर आए थे। वर्ष 2019 में हायर सेकेण्डरी स्कूल वेंकट नंबर एक में इतिहास विषय छात्रों की संख्या 72 थी परंतु वर्ष 2024 में छात्रों की संख्या में 242 तक वृद्धि हो चुकी है। 

242 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक शिक्षक और वह भी अतिशेष

242 छात्रों के विरुद्ध केवल इतिहास विषय का एक ही शिक्षक, वेंकट एक में पदस्थ है। आदेश दिनांक 11/8/23 स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, विद्यमान से 160 पर एक शिक्षक होना चाहिए। राज्य शासन स्कूल शिक्षा द्वारा सेट अप के संबंध में जारी आदेश के विरुद्ध उच्च माध्यमिक शिक्षक के उपर भी लागू है।

अतिशेष शिक्षक के युक्तियुक्तकरण पर हाई कोर्ट का स्थगन

चूंकि, वेंकट नंबर एक में, इतिहास विषय के 242 छात्र हैं। अतः, दो इतिहास विषय के शिक्षक अपेक्षित हैं। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी जबलपुर हाई कोर्ट, को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को आदेशित करते हुए कहा है कि प्रकरण पर पुनर्विचार कर, निर्णय लें। जब तक प्रकरण पर निर्णय नहीं होता है, श्री शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वेंकट नंबर एक में पदस्थ रहेंगे एवं अतिशेष सूची में पालन में कोई विपरीत कार्यवाही नहीं होगी। अतः याचिकाकर्ता को अतिशेष किया जाना स्टे रहेगा। 

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