MP स्कूल शिक्षा – अप्रैल के महीने में विशेष शिक्षा सत्र के आयोजन हेतु गाइडलाइन
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी स्कूलों में अप्रैल के महीने में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दिशा निर्देशों की डायरेक्ट लिंक इस समाचार में उपलब्ध है। समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर पालिका निगम के आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
1 से 30 अप्रैल तक विशेष गतिविधियों का संचालन करना है
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी सर्कुलर में लिखा है कि, वर्ष 2024-25 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह है, कि सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 7 तक एवं कक्षा 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं की कक्षा 2 से 8 एवं 9 से 12 में नामाकन की कार्यवाही 1 अप्रैल को पूर्ण करली जाये। कक्षा 2 से 12 तक नामांकित छात्रो को समय शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्यवाही 10 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित एवं भाषा विषय की कठिन अवधारणाओं का अभ्यास कराया जा सके जिससे माह जून से पाठ्यक्रम अनुसार पढाई में कोई कठिनाई न हो। इस व्यवस्था से छात्रों में अध्ययन-अध्यापन के प्रति निरंतरता बनी रहेगी। अतः 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष गतिविधियों का संचालन किया जाना है।