सिविल सर्जन निलंबित: जबलपुर कमिश्नर ने की कार्रवाई, अस्पताल में अनुपस्थित होने और फोन नहीं उठाने पर गिरी गाज


दीपक कौरव, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में अनुपस्थित रहने पर जबलपुर संभाग कमिश्नर ने सिविल सर्जन डॉक्टर ए आर मरावी को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिले में हुई गंभीर घटनाओं के दौरान डॉक्टर मरावी अस्पताल में अनुपस्थित थे और उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया। इसी के चलते आचरण नियमों का उल्लंघन करने और कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर डॉ. एआर मरावी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने निलंबित कर दिया है। 

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निलंबन अवधि में डॉ. मरावी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर में रहेगा। और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह कार्रवाई कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। आदेश के मुताबिक़ सिविल सर्जन डॉ. एआर मरावी के उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई है। 

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