BHOPAL NEWS – विधायक आरिफ मसूद का चुनाव शून्य करने हाई कोर्ट का नोटिस
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री आरिफ मसूद की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करके बताया है कि उनका चुनाव शून्य करने के लिए याचिका की सुनवाई शुरू हो गई है। अपना पक्ष रखें अन्यथा आपको विधायक पद से हटा दिया जाएगा।
65 लाख के BANK LOAN का मामला
उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। अब मामले में हाई कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है। खुद निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में मसूद व उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग पैंसठ लाख अड़तीस हज़ार (रुबीना मसूद 31,28,000 व आरिफ़ मसूद 34,10,000) से अधिक के ऋण की जानकारी नहीं दी गई थी। प्रत्याशी द्वारा अपने बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाना भारत में चुनावी अपराध है। दोषी पाए जाने पर निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है।