नए आपराधिक कानून में जुलाई से होंगे ये बदलावः दुष्कर्म के मामलों की तरह दूसरे अपराध में भी जीरो के तहत दर्ज होगी FIR


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। नए कानून में जुलाई से ये बदलाव होंगे। अब दुष्कर्म के मामलों की तरह दूसरे अपराध में भी जीरो के तहत FIR दर्ज होगी। बाद में संबंधित थानों में केस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। FIR से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के तीन के अंदर करनी होगी FIR दर्ज, वरना कड़ी कार्रवाई होगी।

इसी तरह सात साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की जाएगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होगी। कोर्ट में पहली सुनवाई से पहले 60 दिनों के अंदर आरोप तय किया जाने का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर फैसला करना होगा। भगोड़े अपराधियों को लेकर 90 दिनों के अंदर केस दायर करने का प्रावधान होगा। आतंकवाद, मॉब लींच‍िंग और राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के ल‍िए सजा को और सख्‍त बनाया गया। नए कानून में अपराधी को 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा, जो बिना किसी इरादे के शादी का वादा करके धोखे से यौन संबंध बनाते हैं।

मध्यप्रदेश में 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानूनः नए प्रवधानों को लेकर MP पुलिस की तैयारी,

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