PMT फर्जीवाड़ा और मुन्नाभाई: CBI कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चार आरोपियों को किया बरी, गुमनाम शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR 


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीबीआई विशेष कोर्ट ने PMT फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में अहम सुनवाई की। कोर्ट ने एक डॉक्टर और तीन दलालों सहित कुल चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। दरअसल 5 जुलाई 2009 को आयोजित हुईपीएमटी परीक्षा में सॉल्वर के जरिये परीक्षा पास करने के आरोप में डॉ राहुल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। गुमनाम शिकायत पर ग्वालियर के झांसी रोड थाना पुलिस ने यह FIR दर्ज की थी। इस मामले में दलाल सोनू शर्मा संतोष चौरसिया और धर्मेंद्र चंदेल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। 

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मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तर्ज पर सॉल्वर ने दिलाई परीक्षा 

इस मामले में पहले सीट फिर सीबीआई ने डॉक्टर राहुल को मुन्ना भाई बताते हुए आरोप लगाया था कि मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तर्ज पर राहुल की जगह किसी सॉल्वर ने पीएमटी में भाग लिया और वह पास हुआ। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सॉल्वर का पता नहीं लगाने के आधार पर डॉ राहुल शर्मा सहित दलाल सोनू शर्मा संतोष चौरसिया धर्मेंद्र चंदेल को बरी कर दिया गया। इनके बरी होने के पीछे साक्ष्य पर गौर किया जाए तो जांच एजेंसी को सॉल्वर मिला नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट में दलाल आरोपी ने रुपए लेना स्वीकारा किया। पर रुपए बरामद नहीं हुए। 

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जांच एजेंसी सॉल्वर का नहीं लगा सकी पता 

सीबीआई केस के मुताबिक राहुल शर्मा ने पीएमटी पास करने सोनू शर्मा को 4 लाख दिए जबकि सोनू शर्मा ने पूछताछ में बताया कि उसने धर्मेंद्र चंदेल के माध्यम से एडमिशन कराया। धर्मेंद्र चंदेल ने कहा कि उसने संतोष चौरसिया की मदद से राहुल को पीएमटी पास कराई।  लेकिन पहले SIT और बाद में सीबीआई जांच के दौरान सॉल्वर का पता नहीं लगाया जा सका। यही वजह है कि न्यायालय ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया। 

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