MP Police Regulation- थाने के हवालात में बंद व्यक्तियों को किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी, जानिए
पुलिस जब किसी आरोपी को पकड़ कर लाती है तो न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। कई बार शांति भंग की आशंका के चलते भी संदिग्ध व्यक्तियों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। आज हम आपको Lock up में बंद बंदियों (Detainees) को पुलिस किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा इस संबंध में जानकारी देगें:-
Madhya Pradesh Police Regulation No. 620, हवालात में बंदियों की रक्षा
Madhya Pradesh Police Regulation No. 620 का उद्देश्य बंदियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस विनियम के अनुसार:
1. बंदियों की देखभाल (Care of prisoners):- पुलिस हवालात में बंद व्यक्तियों को उचित भोजन और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए।
2. नित्यकर्म की अनुमति (permission for routine):- बंदियों को अपने दैनिक कार्यों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. न्यूनतम निरोध (minimum Condom):- बंदियों को केवल उतना ही निरोध में रखा जाना चाहिए जितना आवश्यक हो, ताकि वे भाग न सकें।
4. हवाखोरी और व्यायाम (Air conditioning and exercise): -जो व्यक्ति लंबे समय तक हवालात में रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन ताजी हवा और व्यायाम के लिए बाहर ले जाया जाना चाहिए।
इस विनियम का उद्देश्य बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेखकबी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर – यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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