सरकार को इंदौर मॉडल अपनाने के साथ DRDO से सलाह लेने के निर्देश: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। हाईकोर्ट में शहर में फैली गंदगी और कचरा निस्तारण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को इंदौर मॉडल अपनाने के साथ DRDO से सलाह लेने के निर्देश दिए है।

दरसअल सरताज सिंह ने शहर में फैली गंदगी और कचरा निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी इस याचिका पर सभी पक्षों को सुना और उसके बाद केंद्र सरकार को विशेष निर्देश दिए हैं। कहा है कि शासन इंदौर मॉडल का अध्ययन करें और इसे अपनाना नाम बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो इंदौर का दौरा करने के बाद तय करें कि किस तरह उनकी कार्य प्रणाली काम कर रही है। यदि उस कार्यप्रणाली का पालन ग्वालियर में किया जाए तो शहर की तस्वीर और रूप बदल सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार DRDO से इस मामले में सलाह भी ले। बता दें कि जिला से लेकर निगम प्रशासन के साथ ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और भोपाल के अफसर को पक्षकार बनाया है। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

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